रायपुर: लॉकडाउन एक बार फिर 31 मई तक बढ़ा दिया गया है।
जिला प्रशासन ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने को लेकर आदेश जारी कर दिया है।
जरूरतों को देखते हुए किराना, बैंक, डाकघर, मांस-डेयरी दुकानों को नियमों के अनुसार खोला जाए. बाजार और रोड की दुकानों में ऑड-इवन प्रणाली के तहत दुकानें खोलने का सुझाव दिया गया है.
जानिए क्या खुले क्या बंद.
- दूध, डेयरियां & अनाज की थोक दुकानों को शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है.
- अत्यावश्यक सेवाओं, मेडिकल दुकानें, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप खुलेंगे।
- सरकारी विभागों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे पर आम नागरिकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। निजी कार्यालय बंद रहेंगे।
- थोक मंडियों में सामानों की लोडिंग-अनलोडिंग सुबह 4 बजे से 10 बजे तक। पूर्व में यह समय रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक था।
- विवाह, अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग शामिल हो सकेंगे।


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